अजमेर। जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा के अनुसार प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग से निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिले के प्रत्येक ब्लॉक, तहसील हेतु संबंधित क्षेत्रों के उपखंड अधिकारियों को नोडल अधिकारी अधिकारी मनोनीत किया है।
श्री देथा के अनुसार ब्लॉक क्षेत्र केकडी, मसूदा, सिलोरा, जवाजा, पीसांगन, भिनाय, अरांई व श्रीनगर क्षेत्र के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। उक्त मनोनीत नोडल अधिकारी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत शिकायतें प्राप्त कर संबंधित स्थानीय शिकायत समिति को शिकायत प्राप्ति की 7 दिवस की अवधि में अग्रेषित करेंगे। इनके साथ किशनगढ़ में रूपनगढ़ के उपखण्ड अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी, ब्यावर में उपखण्ड अधिकारी टाडगढ को सहायक नोडल अधिकारी, पीसांगन में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को सहायक नोडल अधिकारी एवं भिनाय में उपखण्ड अधिकारी सरवाड को सहायक नोडल अधिकारी लगाया गया है।