अजमेर। बाजार में कोई थोक व खुदरा व्यापारी डिब्बा बंद सामग्री पर अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य यदि उपभोक्ता से लेता है तो उसके विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (बाट-माप) श्री वाई.एन. माथुर के अनुसार मूल्य से अकिक वसूली विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद सामग्री) नियम 2011 के नियम 18 (2) का उल्लंघन हैं। अत: इसके उल्लंघन पर व्यापारी के विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में उपभोक्ता विभाग के दूरभाष संख्या 0145-2627791 पर शिकायत दर्ज करवा सकते है।