अजमेर। राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण, नोटिस, निलम्बन, जुर्माना एवं निरस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारियों को दिए है। उपखण्ड अधिकारी पेट्रोल, डीजल व गैस से संबंधित शिकायतों पर भी कार्यवाही के लिए प्राधिकृत है।
जिला रसद अधिकारी श्री सुरेश सिंधी ने बताया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 के तहत उचित मूल्य की दुकानों को निरीक्षण, नोटिस, निलम्बन, जुर्माना एवं निरस्त करने के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दिए है। उपखण्ड अधिकारी पेट्रोल, डीजल व गैस से संबंधित शिकायतों पर भी कार्यवाही के लिए प्राधिकृत है।