अजमेर। अजमेर सेन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक लि. ने बैंक के सभी ग्राहको को केवाईसी मानदंडो के अनुरूप पहचान संबंधी दस्तावेज आगामी 15 मार्च, 2015 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रबन्ध निदेशक अजमेर सेन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक लि. के अनुसार केवाईसी मानदंडो की अनुपालना बैंक के ग्राहक के पहचान से संबंधित दस्तावेज, वर्तमान पते का साक्ष्य तथा ग्राहक का नवीनतम फोटोग्राफ के साथ किया जाना अनिवार्य है। जिन ग्राहकों ने पहचान संबंधी दस्तावेज, वर्तमान पता संबंधी साक्ष्य व नवीनतम फोटोग्राफ बैंक में प्रस्तुत नही किया है वे 15 मार्च 2015 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। साथ ही वे बचत, चालू खाते जिनमें शेष राशि 500 रूपए या उससे कम है तथा पिछले 24 महिनों में कोई परिचालन नही हुआ है एवं केवाईसी अनुपालना निर्धारित अवधि तक नही की जाती है तो ऐसे ग्राहकों, अमानतदार के खाते बिना किसी सूचना के बन्द किए जा सकते हैं।