अजमेर, 16 अप्रेल। जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक ने आगामी दिनों में आखातीज पर बाल विवाह रोकने के लिए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करते हुए पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए है। अधिकारियों को इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर रोकथाम एवं बाल विवाह के खिलाफ प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री हरफूल सिंह यादव ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक के निर्देशानुसार इस संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, पीसांगन, सरवाड़, भिनाय, रूपनगढ़, पुष्कर एवं टाॅडगढ़ को निर्देश जारी कर दिए गए है। उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन विधिक जागरूकता अभियान में सहयोग करने तथा सरपंच, ग्रामसेवक एवं प्रधान के साथ बैठक आयोजित कर बाल विवाह पर रोक की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है।
जिला सेवा विकास प्राधिकरण के अनुसार जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराकर जागरूक किया जा रहा है। उन्हे बाल विवाह ( प्रतिषेध) अधिनियम 2006 की जानकारी भी दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना जिले के विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
यह हैं दूरभाष नम्बर
जिला कलक्टर अजमेर – 0145-2627421, 2627450, 2623780
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण- 0145-2633356
तालुका विधिक सेवा समिति- ब्यावर – 01462-250305, किशनगढ़- 01463-242707, केकड़ी 01467-222320, नसीराबाद- 01491-221585, बिजयनगर- 01462-231099, पुष्कर – 0145-2773882, सरवाड़- 01496-230869
हैल्पलाइन नम्बर- 0141-2385877