अजमेर, 20 अप्रेल। राज्य सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा की सुुविधा लागू की जाएगी। जिसके तहत जिले के पेंशनर्स बिना बैंक जाये आधार बायोमेट्रिक पहचान द्वारा अपने निवास, काॅमन सर्विस सेन्टर अथवा मोबाईल से बैंक को डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा प्रस्तुत कर सकेंगे।
अतिरिक्त कोषाधिकारी पेंशन के अनुसार बजट घोषणा वर्ष 2015-16 की पालना में राज्य सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण पत्रा सुविधा लागू की जा रही है। जिसके तहत जिले के सभी पेंशनर्स को अपने आधार कार्ड की फोटो काॅपी पेंशन संवितरण एजेन्सी, संबंधित बैंक, ब्रांच, कोष व उपकोष को उपलब्ध कराना है, जिससे पेंशन भुगतान हेतु खोले गए बैंक खातों को आधार नम्बर से लिंक किया जाएगा। बैंकर्स द्वारा जिन पंेशनर्स के पास एसएमएस ट्रांजेक्शन सुविधा है, उनको एसएमएस के माध्यम से आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करने की सूचना दी जाएगी। कोष व उपकोष स्तर से पेंशन का प्रथम भुगतान करते समय पेंशनर्स से उनका आधार नम्बर प्राप्त किया जाए एवं उसका अंकन संबंधित डाटाबेस में किया जाएगा। उक्त नियमों की पालना रिपोर्ट समस्त उपकोषाधिकारी व संबंधित विभागों को 30 अप्रेल 2015 तक सुनिश्चित करनी आवश्यक है।