पीसीपीएनडीटी की बैठक सम्पन्न

अजमेर 15 अक्टूबर। गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेद्घ) अधिनियम के तहत गठित सलाहकार समिति की बैठक गुरूवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अजमेर जोन के संयुक्त निदेशक डॉ. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सलाहकार समिति की बैठक में जिले में स्थित सोनोग्राफी संस्थाओं के पंजीकरण एवं नवीनीकरण और न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त निदेशक डॉ. सिसोदिया ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि 15 जुलाई 2015 के बाद स्थापित समस्त सोनोग्राफी मशीनों पर ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। वर्तमान में संचालित हो रही सोनोग्राफी मशीनों के ट्रेकर की सक्रियता सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि जिले के समस्त सोनोग्राफी वे डायग्नोस्टिक केन्द्र भ्रूण लिंग परीक्षण ‘न करेंगे, न करने देंगे’ की तर्ज पर कार्य करने चाहिए। गर्भवती महिला अथवा परिजनों द्वारा सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट पर दबाव डालकर लिंग परिक्षण करवाया जाता है तो ऑनलाईन इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर पर रेड अलर्ट भेजकर परीक्षणकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 104 पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। इसके अलावा अवैध सोनोग्राफी, कन्या भ्रूण जांच और हत्या की सूचना देने पर मुखबीर योजना के अन्तर्गत 2 लाख रूपए तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर जनाना अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नीता यादव, सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. अजय सिंह राठौड़ तथा पीसीपीएनडीटी समन्वयक ओमप्रकाश टेपण सहित सलाहाकार समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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