अजमेर 20 अक्टूबर। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को धरोहर संरक्षण के लिए दिया गया दान आयकर मुक्त होगा।
जिला कलक्टर डाॅ. आरूषी मलिक ने बताया कि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले धरोहर संरक्षण के कार्यों में व्यक्तियों, संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में छूट प्राप्त होगी।