अजमेर, 22 दिसम्बर। बेरोजगारों को मुद्रा योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना द्वारा अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार की द्वितीय वर्षगाांठ पर 13 दिसम्बर 2015 को माननीय मुख्यमंत्राी महोदया द्वारा समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति-जनजाति महिलओं, विकलांग एवं पंजीकृत बेरोजगारों को अपने स्वयं का उद्यम स्थापित कर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में ‘‘भामाशाह रोजगार सृजन योजना‘‘ नामक नवीन योजना घोषित की है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री सी.बी.नवल ने बताया कि इस योजना में व्यापार एवं सेवा संबंधित कार्य के लिए अधिकतम 5 लाख रूपए तथा निर्माण गतिविधियों से संबंधित उद्यम को अधिकतम 10 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों से प्रधानमंत्राी मुद्रा योजना के अन्तर्गत दिलवाया जाएगा। इस ऋण पर राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्राी मुद्रा योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा प्रसारित ब्याज अनुदान दर 9.50 से 11 प्रतिशत के मध्य है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने पर लाभार्थियों को महज 5.50 से 7 प्रतिशत की दर से ही बैंकों से ऋण सुलभ हो सकेगा। इस योजना में पशुपालन, डेयरी, आटो रिक्शा, लोडिंग रिक्शा, साईकिल रिक्शा एवं टैक्सी, कार,जीप, वैन जिसकी अधिकतम कीमत 7 लाख रूपए तक हो के लिए भी ऋण मिल सकता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्राता हेतु आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी न्यूनतम आयु 18 से 50 वर्ष तथा परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो तथा योजनानुसार अन्य पात्राताएं रखने वाले आवेदकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर, जिला उद्योग उप-केन्द्र किशनगढ़ एवं ब्यावर से प्राप्त कर सकते है। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति द्वारा किया जाएगा। जिसमें महाप्रबंधक संयोजक तकनीकी सदस्य एवं बैंक के अधिकारी सदस्य होंगे। टास्कफोर्स समिति द्वारा चयन उपरान्त आवेदन ऋणदात्राी बैंक शाखा को अग्रेषित कर दिया जाएगा, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण के पश्चात 4 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।