अजमेर, 04 फरवरी। राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्विति के रूप में ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के नियमित चुकारा करने वाले कृषि ऋणी सदस्यों तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के नए कृषि ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले ऋणियों को अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा ब्याज दर में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बैंक के सचिव श्री मुकुल कश्यप ने बताया कि 31 मार्च 2016 से पूर्व बकाया राशि का नियमित चुकारा करने वाले कृषकों को ही इसका लाभ मिलेगा। यह छूट डेयरी, मुर्गीपालन, भेड, बकरी, सुअर पालन, बागवानी, भूमि व मृदा संबधी सुधार, समतलीकरण, ट्रेक्टर, कुआं, पम्प सेट, नलकूप, फव्वारा, बूंद-बूंद सिचांई, नाली निर्माण एवं कुए के विद्युतिकरण के लिए उठाए गए ऋण पर ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मुश्त समाधान की योजना वर्तमान में कार्यशील नहीं होने से ऋणियों को इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए।