असंगठित क्षेत्रा के श्रमिकों के कल्याणार्थ वसूले सेस- संभागीय आयुक्त

अजमेर 26 मई। असंगठित क्षेत्रा के श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए भवन एवं अन्य संघ निर्माण कल्याण उपकर नियम 1998 के अनुसार संभाग के समस्त उपकर संग्रहक अधिकारियां को अनिवार्यतः सेस वसूल कर जिला स्तरीय श्रम कल्याण अधिकारी के पास भिजवाना चाहिए। संभागीय आयुक्त श्री हनुमान सहाय मीना ने यह निर्देश गुरूवार को स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को उपकर वसूली की प्रगति की समीक्षा बैठक में प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को समस्त संस्थानिक एवं विभागीय भवन तथा 10 लाख से ज्यादा की अनुमानित लागत के व्यक्तिगत निर्माण की स्वीकृति जारी करने से पूर्व उपकर की अग्रिम वसूली सचिव, बीओसीडब्ल्यू के नाम जारी डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा की जानी चाहिए। निर्माण कार्य ने एक वर्ष से अधिक समय तक चलने पर प्रत्येक वर्ष के अनुसार एक प्रतिशत उपकर की राशि के भाग कर दिए जाएं। प्रथम वर्ष की राशि को डिमांड ड्राफ्ट तथा शेष वर्षों के पोस्ट डेटेड चैक के द्वारा अग्रिम वसूली की जाए। इन ड्राफ्टस और चैक को वसूली के 30 दिनों के भीतर स्थानीय श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करवा दे।
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्री धनराज शर्मा ने कहा कि जुलाई 2009 के पश्चात निर्मित समस्त निर्माण कार्यों पर सेस वसूला जाना आवश्यक है। यह सेस अवधि पार नहीं होता तथा उपकर संग्रहक के संज्ञान में आने पर बाद में भी वसूला जा सकता है। राजकीय निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करते समय बिल की एक प्रतिशत राशि काटकर सेस का भुगतान किया जाना चाहिए। नियोजक द्वारा रिटर्न भरते समय सेस की सूचना दर्ज की जानी आवश्यक है। जिला स्तरीय श्रम विभाग के कार्यालयों द्वारा जमा सेस को समयानुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बार्ड में पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिक कल्याण के लिए श्रमिकों के पंजीयन तथा उनके लाभार्थ संचालित योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
इस अवसर पर संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त श्री अनुपम गौड़, जिला श्रम अधिकारी श्री सुधीर ब्रोका सहित संभाग के स्थानीय निकायों के अधिकारी उपस्थित थे।

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