हथियारों की दुकान पर रहेगी पाबंदी

अजमेर 09 नवम्बर। जिले में विभिन्न स्थानों पर हथियारों की ब्रिकी करने वाली दुकानों पर जिला प्रशासन द्वारा पाबंदी लगायी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में पुष्कर मेला सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अथवा अन्य मेलों एवं कार्यक्रमों में दुकानों पर तलवार, गुप्ती, बरछी, भाले, तथा चाकु जैसे धारदार हथियार एवं लोहे के तार लगी हुई लाठियों को सक्षम लाईसेंस एवं अनुमति के अभाव में विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने कार्यक्षेत्रा में सक्षम अनुमति के पश्चात ही इस तरह की दुकानों को संचालित होने देंगे।

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