लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैठक

आज दिनांक 03.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत (11 फरवरी, 2017) के संबंध में लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर संयोगिता नगर, अजमेर में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), अजमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर मुख्यालय न्यायाक्षेत्र के समस्त पीठासीन अधिकारी जिनमें नोडल अधिकारी श्री एस.एन. टेलर न्यायाधीश श्रम न्यायालय, श्री अनंत भंडारी मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, श्री डी.आर.कसवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री बी.के. गोयल अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-2, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्रीमती राज व्यास, श्री दिनेश नागौरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 एवं श्री राजवीर सिंह जज इंचार्ज मीडिएशन भी उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गयी। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम न्यायालय के वाहन का उपयोग किया जाना बताया गया एवं अजमेर के सभी सार्वजनिक स्थानों एवं आमजन बाहुल्य स्थानों पर विशाल बैनर लगाये गये है। पेम्फलेट्स भी आमजन में वितरित किये जा रहे है। अब तक 24,830 प्रकरणों को चिन्ह्किरण किया गया है। उपस्थित पीठासीन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अब तक प्री काउन्सिलिंग के तहत 6,437 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत में अब तक प्री-लिटिगेशन के 2,154 प्रकरण प्राप्त हुए हो चुके हैं। पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्ह्ति प्रकरणों के अनुसार पक्षकारों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। तालुका विधिक सेवा समिति, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, बिजयनगर, सरवाड़, पुष्कर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। पक्षकार अपने लंबित प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाने हेतु न्यायालय से निवेदन कर सकता है, जिनके प्रकरण लंबित नहीं है वे प्री-लिटिगेशन का आवेदन भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष पेश कर सकता है। राजस्व न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11.2.2016 को ही किया जायेगा। इस बाबत जिला कलक्टर-अजमेर द्वारा सभी राजस्व न्यायालय को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी नोटिसों तामिल हेतु विशेष सेल का गठन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत प्रकरण निस्तारण पर मिलने वाले फायदे उल्लेखनीय हैः-
ऽ लोक अदालत में मामला निपटने पर हमेशा के लिए विवाद समाप्त
ऽ न्याय शुल्क वापसी।
ऽ किसी भी पेशी पर लम्बित मामलों को लोक अदालत में निपटाने की सुविधा
ऽ कोई शुल्क नहीं
ऽ सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन करें और अवसर का लाभ उठायें।
ऽ मुकदमा दायर करने से पहले भी विवाद निपटाने की सुविधा (प्री लिटीगेशन)
ऽ लोक अदालत में मामले के निस्तारण पर कुल बकाया राशि को किश्तों में अदा करने की सुविधा।
ऽ लोक अदालत में मामला निपटने पर ऋणी को काली सूची ;ठसंबा स्पेजद्ध में नहीं डाला जाता और बैंक भी पुनः ऋण दे देते हैं।
ऽ समझौते से मामला निपटने पर कोई अपील नहीं होगी और मुकदमेंबाजी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा जिससे मुकदमा लडने में होने वाले समय, श्रम व धन की बचत होगी।

दिनांक 03.02.2016 को माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा सायं 04ः30 बजे एनआईसी पोर्टल पर वीडियो कांफ्रेस की गई जिसमें अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत श्री चन्द्रभान गुप्ता, न्यायाधीश-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री अनन्त भंडारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डी.आर.कसवा, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय श्रीमती राज व्यास, न्यायाधीश श्रम न्यायालय श्री एस.एन.टेलर, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश गोरा उपस्थित रहे। दिनांक 11.02.2017 को सभी विवादों के निस्तारण एवं सफल क्रियान्वयन बाबत अजमेर में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा को माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से की गई।

पूर्णकालिक सचिव
(वरिष्ठ सिविल जज एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर

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