विधानसभा की कमेटी ने ली बैठक

केग के पैरा निस्तारण के दिए निर्देश
अजमेर, 11 फरवरी। राजस्थान विधानसभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायतराज संस्थाओं से संबंधित समिति की उप समिति की बैठक संयोजक एवं श्री माधोपुर विधायक श्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निगम के महापौर कक्ष में आयोजित हुई। इसमें उप समिति के सदस्य एवं खेतड़ी विधायक श्री पूरनमल सैनी एवं सहायक सचिव श्री मोहनलाल आर्य ने भाग लिया।
बैठक में भारत के नियंत्राक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न पैरा को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। श्री खर्रा ने कहा कि केग के अंकेक्षण दल द्वारा बनाए गए पैरा का सुस्पष्ट जवाब कमी को दूर करते हुए 15 दिवस में विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से भिजवाएं। स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि के लिए अधिकारों का अधिकतम उपयोग कर समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। निकायों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों को नागरिकों को सुविधाएं उपलब्घ करवाने के उत्तरदायित्व का निवर्हन करना चाहिए। निकाय द्वारा वसूले गए जुर्माने एवं करों की जानकारी वर्षवार तैयार की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के क्षेत्रा में संचालित होने वाली मैरिज गार्डन एवं समारोह स्थलों की भूमि का संपरिवर्तन करने के उपरान्त ही उसका पंजीयन करने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रदान किया गया है। इस आदेश की अनुपालना की जानी चाहिए। भूमि रूपांतरण के बिना संचालित होने वाले इस प्रकार के स्थलों को तुरन्त प्रभाव से सीज किया जाना चाहिए। साथ ही संपरिवर्तन तथा पंजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्थल की स्थापना से पंजीकरण तक का जुर्माना मय ब्याज वसूला जाए। पंजीकरण के पश्चात की समयावधि के लिए कर एवं अन्य शास्तियां वसूली जानी चाहिए। शहर में निर्मित माॅल्स से प्रोपर्टी सहित अन्य करों को भी वसूल करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए। अनुकम्पा नियुक्ति तथा पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए।
उन्होंने कहा कि ब्यावर में निर्मित कामकाजी महिला छात्रावास की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। इसमें स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मण्डल के द्वारा उपयोग में लेने के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाए। संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्रा, आय के साधन, सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा होने वाले वार्षिक रिटर्न तथा नियमित चुनाव की जानकारी रिपोर्ट में शामिल की जाए। कामकाजी महिला छात्रावास का उपयोग लेने की शर्तों में बदलाव किया जाकर वर्तमान परिपेक्ष के अनुसार शर्ते निर्धारित कि जाए। कामकाजी महिलाओं का रहवास सुनिश्चित करने के लिए शहर में कार्यरत महिलाओं एवं संस्थाओं से सम्पर्क किया जाए।
उन्होंने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव के द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश होने के संबंध में गेटपास तथा प्रकरण के फैसले की फोटो प्रति समिति को प्रस्तुत की जाए।
इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री धर्मेन्द्र गहलोत, आयुक्त प्रियव्रत पाण्ड्या, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अरविंद कुमार सेंगवा, ब्यावर उपखण्ड अधिकारी एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी उपस्थित थे।

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