उपखण्ड वार कार्यक्रम निर्धारित, पहले दिन आयोजित होंगे 10 शिविर
समस्त तैयारियां पूर्ण
अजमेर, 7 मई। अजमेर जिले में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फ्लेगशिप कार्यक्रम ‘राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार अभियान, 2017 का आगाज सोमवार से होगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व लोक अदालतें लगाकर शिविरों में ग्रामीणों के राजस्व से सम्बंधित विभिन्न प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। जिले की ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में विभिन्न विभागों की व्यक्तिगत लाभ योजनाओं से सम्बंधित कार्य भी होंगे।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राजस्व अदालतों के माध्यम से मौके पर जनता को लाभान्वित करने के लिए 8 मई से 30 जून तक का उपखण्डवार कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। पहले दिन 8 मई को अजयसर, फारकिया, रावतमाल, बड़ाखेड़ा, लाम्बा, धूंधरी, श्यामगढ़, बोराड़ा, देवलियाकलां तथा पींगलोद में शिविर आयोजित होंगे।
शिविरों में ये होंगे काम होंगे
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के तहत शिविरों में खाता विभाजन, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी, नामांतरण एवं राजस्व अभिलेख में रिकार्ड के शुद्धीकरण सहित जनता की सुविधा के लिए कई प्रकार के कार्य मौके पर सम्पादित किए जाएंगे। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराज से सम्बंधित कार्य होंगे। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत लम्बित प्रार्थना पत्रा एवं नामांतरण तथा धारा-91 की कार्यवाही के सम्बंध में लम्बित अपीलों के कार्य होंगे। इसके साथ ही विभिन्न तरह के लम्बित वादों एवं प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में प्रकरणों को आवश्यकतानुसार लोक अदालतों में रखा जा सकेगा। इसी प्रकार न्याय आपके द्वार अभियान के शिविरों में बंद रास्तों को खुलवाने, संकडे़ रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नये रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता सम्बंधी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। साथ ही इस महत्वाकांक्षी अभियान में पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर के दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिए जाने से सम्बंधित कार्य तथा राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय त्राुटि के कारण गलत जानकरी को दुरूस्त करते हुए शुद्धीकरण की कार्यवाही भी शिविरों में होगी। नाम्र्स के अनुसार नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव भी तैयार होंगे।
अभियान से पूर्व जमाबंदियों का पठन
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि काश्तकारों की जमाबंदियों में त्राुटियों एवं लम्बित नामांतरणों के प्रकरणों के चिन्हित किए जाने के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत पर राजस्व लोक अदालत अभियान के कैम्प की तिथि से पूर्व सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी का पठन कर उनसे सम्बंधित आवेदन तैयार करने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान के दिन उनका निस्तारण सम्भव हो सके। इसके लिए पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों का कार्यक्रम पूर्व में ही निर्धारित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही छंटनी किए गए मुकदमों में भी सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई के लिए समय पर सूचना पत्रा जारी करने को कहा गया है।
जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश
उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के आगाज के मौके पर उपखण्ड़ अधिकारी अपने अपने क्षेत्रा के सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति प्रधानों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत वार आयोजित होने वाले शिविरों के कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध करा आमंत्रित करेंगे।
पुख्ता व्यवस्थाओं के निर्देश
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तीसरे चरण के अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए जिले के सभी उपखण्डों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर को कैम्प प्रभारी बनाते हुए कैम्पों के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर से इन कैम्पों की रोजाना सघन मोनिटरिंग होगी और निरीक्षण भी किया जाएगा।
सोमवार को 15 ग्राम पंचायतों में होगा पट्टा वितरण शिविर का आयोजन
अजमेर, 7 मई। राज्य सरकार के विशेष पट्टा वितरण अभियान के तहत सोमवार 8 मई को जिले की 15 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि सोमवार को अरांई पंचायत समिति में बोराड़ा, भिनाय में देवलियाकलां व बड़ली, जवाजा में रावतमाल व बड़ाखेड़ा, मसूदा में मसूदा व श्यामगढ़, केकड़ी में धूंधरी व कालेड़ा कृष्ण गोपाल, सरवाड़ में हरपुरा, श्रीनगर में कायड़ व अजयससर, किशनगढ़ में पिंगलोद तथा पीसांगन पंचायत समिति में राजगढ़ व गोविन्दगढ़ में शिविर आयोजित किए जाएंगे।