बिना हैलमेट व बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले स्कूली बच्चों पर भी होगी सख्ती
उनके अभिभावकों को भी माना जाएगा दोषी
अजमेर, 29 जून। जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली युवा मौतों पर चिन्ता जाहिर करते हुए अब बिना हैलमेट व बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए है। यह निर्देश विशेष रूप से तेज रफ्तार बाईक व स्कूटर चलाने वाले स्कूली बच्चों पर भी लागू होंगे। नियम तोड़ने वाले स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी दोषी माना जाएगा। यातायात पुलिस इसके लिए सभी प्रमुख स्कूलों के बाहर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि सुधार की शुरूआत हमने अपने घर से की है। अब पुलिस लाइन में किसी भी दो पहिया वाहन चालक को ना तो बिना हैलमेट अन्दर आने दिया जाएगा और ना कोई बाहर जा सकेगा।
जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह ने पुलिस लाइन में सम्पन्न बालवाहिनी योजना की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर साल जिले में सड़क दुर्घटना में सैंकड़ों लोगोें की मौत होती है। मरने वालों में ज्यादातर युवा हैं। हैलमेट नहीं होने के कारण यह दुर्घटनाएं और भी घातक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि कई अभिभावक अपने बच्चों को भी बाईक या स्कूटर चलाने के लिए दे देते है। ऐसे स्कूली बच्चों पर अब यातायात पुलिस नजर रखेगी। चैकिंग के दौरान बिना हैलमेट अथवा लाईसेंस वाहन चलाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिला पुलिस ने इस अभियान की शुरूआत अपने घर से ही कर दी है। अब पुलिस लाइन में भी प्रवेश एवं बाहर जाने के लिए दो पहिया वाहन चालक को हैलमेट पहनना अनिवार्य होगा।