घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा

अजमेर। जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस प्रशासन व अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय को मजबूत बनाने और सम्मन तामीली में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए इसमें आने वाली कठिनाईयों पर विचार करने की आवश्यकता जाहिर की है।
जिला कलक्टर ने सहायक लोक अभियोजक रमेश कुमार चौधरी, लालचन्द कासोटिया, दर्शना सारसर, मंजूलता दुबे, चन्द्रभान जोशी ने उनके न्यायालय में अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निस्तारण और निलम्बन की स्थिति से अवगत कराया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर जे.पी.पुरोहित ने पीडि़त महिला को अविलम्ब सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रकरणों की कार्यवाही को शीघ्र पूरी करने की बात कही। उन्होंने आगामी बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक को बुलाने के भी निर्देश दिये।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीना, एडवोकेट जयबहादुर माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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