अजमेर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार नागरिक मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, संशोधन आदि की आपत्तियां अब 20 नवंबर तक संबंधित निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्व में यह तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी।