अजमेर। उपजिला मजिस्ट्रेट निशु अग्निहोत्री ने अजमेर उपखंड क्षेत्र में दीपावली पर्व पर 15 नवंबर तक घातक विस्फोटक पटाखे, राकेट, चिडिय़ा, हवाई जहाज, पैराशूट फेंककर मारने वाली बारूद की गोली एवं सुतली बम चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, तलवार, लाठी आदि लेकर भी नहीं चल सकेगा।