पुष्कर मेला क्षेत्र में अनेक प्रतिबंध

अजमेर। उपजिला मजिस्ट्रेट एवं पुष्कर मेला मजिस्ट्रेट निशु अग्निहोत्री ने पुष्कर मेला क्षेत्र में कानून, शांति व्यवस्था एवं सौहार्द बनाये रखने के लिए नगरपालिका सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में जो मेला क्षेत्र घोषित है में धारा 144 के तहत अनेक प्रतिबंध लगाये हैं। उपजिला मजिस्टे्रट के अनुसार मेला क्षेत्र में नशीली वस्तु का सेवन करना या बाहर से करके आना, किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन के क्रय विक्रय व सेवन करना, मछली पकडऩा एवं पशुवध करना, सभी प्रकार के धारदार हथियार तथा आग्नेय शस्त्र को लेकर घूमना व प्रवेश करना नागरिकों के लिए वर्जित है । इसी प्रकार उत्तेजनात्मक भाषण देना, साम्प्रदायिकता के पर्चे वितरण करना तथा पोस्टर आदि चिपकाना, उत्तेजनात्मक नारे लगाना, पुष्कर सरोवर के घाटों पर फोटोग्राफी करना, खाद्य एवं पेय पदार्थ को खुला रखने, बिना स्वीकृति के सरकारी पड़त भूमि पर सामान डालकर अतिक्रमण करना व ध्वनि विस्तार यंत्र चलाना, निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त वाहनों को पार्क करना, राजमार्ग एवं संपर्क सड़कों को अवरूद्घ करने तथा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जानवरों को खुला छोडऩे, घुमाने तथा उन्हें खिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । ये निषेधाज्ञा आज से ही प्रभावित की गई है ।

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