पीडि़त व्यक्तियों को केन्द्रीय योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश

अजमेर। सरकार ने साम्प्रदायिक दंगो एवं आतंकवादी गतिविधियों से पीडि़त व्यक्तियों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब यह योजना आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सलीय हिंसा से पीडि़त सिविलियन व्यक्तियों/पीडि़त परिवारों को सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना में अब आतंकवाद शब्द में उग्रवाद और विद्रोह से संबंधित हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा, नक्सलीय हिंसा से सम्बंधित गतिविधियों में पीडि़त व्यक्तियों को सहायता देने आदि के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी के सम्बंध में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलेक्टे्रट से सम्पर्क किया जा सकता है।

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