राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी

अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने आमजन एवं व्यापारियों से आव्हान किया है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की पालना सुनिश्चित कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करें।
जिला कलक्टर आज रसद विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलेक्टे्रट के सभागार में व्यापारियों व उपभोक्ताओं के मध्य परस्पर विश्वास का सशक्तिकरण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को उपभोक्ता बताया और सरकार द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए सूचना, लोक सेवा गारंटी सुनवाई और शिक्षा के अधिकार सहित उपभोक्ता संरक्षण कानून से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया।
गालरिया ने स्पष्ट किया कि किसी भी उपभोक्ता का रसीद प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर ही कानून का लाभ लेने का अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिये दुकानदार से रसीद जरूर लें। उन्होंने बताया कि एक दुकानदार क्रेता को उसकी खरीदी हुई चीज की रसीद नहीं देकर उपभोक्ता व सरकार दोनों के साथ धोखा करता है, इस बात को समझने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के सरलीकरण से एक फायदा तो निश्चित रूप से हुआ कि क्रेता क्वालिटी के प्रति जागरूक हो चुका है। संगोष्ठी में उपभोक्ता मंच के एडवोकेट सूर्य प्रकाश गांधी ने संगोष्ठी के विषय के अनुरूप सही तोल, सही मोल और सही बोल के आदर्श को अपनाकर उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने और व्यवसाय में विश्वसनीयता कायम करने की बात कही। संगोष्ठी में एडवोकेट चेतन धाबाई, श्री महेन्द्र विक्रम सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह, संतोष वर्धमान सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करके ही व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है और प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है।
इस अवसर पर ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान किशनगढ़ के एन.एल. सैन, सर्वश्री बृजेश कुमार, अमित तथा अल्पी शर्मा, निजामुद्दीन, माणकचंद सिसोदिया ने भी विचार रखे।
जिला रसद अधिकारी श्री किशोर कुमार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के आयोजन के महत्व को समझाया और भ्रांतियों का निवारण किया। संचालन प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी ने किया।

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