अजमेर। नगर निगम आयुक्त ने उर्स मेले की व्यवस्थाआंे को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर आगामी 15 अप्रेल से 31 मई तक दरगाह बाजार, नला बाजार, अन्दरकोट, खादिम मौहल्ला, इमाम बाड़ा, सोलह खम्भा, लंगर खाना, फूल गली, खजूर रोड, पन्नीग्राम एवं शोरग्रान चौक, लौंगिया व कुम्हार मौहल्ला, डिग्गी बाजार, धान मंडी व मोतीकटला, कड़क्का चौक, घोसी मौहल्ला, बाबूगढ़ क्षेत्र, सिनेमा रोड तथा तारागढ़ रोड घाटी से विश्राम स्थली और नला बाजार से घसेटी बाजार होते हुए डिग्गी बाजार तक क्षेत्र में भवन निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों पर पाबंदी लगा दी है ।
इस दौरान उक्त क्षेत्रों में भवन निर्माण से संबंधित सामग्री ईंट, चूना, पत्थर, बजरी, पट्टियां, सीमेंट व मलबा आदि एकत्रित करना भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और भवन निर्माण या मरम्मत की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की संभाग स्तरीय बैठक 26 अप्रेल को
संभागीय आयुक्त श्रीमती किरण सोनी गुप्ता 26 अप्रेल को कार्यालय के सभागार में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति की संभाग स्तरीय बैठक लेंगी।
अंराई पंचायत समिति आप्टीकल फाईबर नेटवर्क से जुड़ी
अंराई पंचायत समिति की समस्त पंचायतों को आप्टीकल फाईबर नेटवर्क से जोड दिया गया है। इससे अब पंचायत के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों व पशुपालकों को उनकी समस्याओं के समाधान और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को संबंधित पंचायत के आईटी सेंटर और निक अजमेर के मध्य वीडियो कान्फ्रेसिंग होगी ।
इसमें अंराई पंचायत समिति के विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि तथा पशुपालन व कृषि विभाग के उपनिदेशक एवं वैज्ञानिक विशेषज्ञ भाग लेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को रजिस्टर का संधारण कर काश्तकारों की समस्याओं को दर्ज करने के निर्देश भी दिये गये हैं ।