सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की पालना के लिए कमेटी

अजमेर। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने जिले में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की पालना के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में जिला कलक्टर अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव, पुलिस अधीक्षक, उपनिदेशक जनसंपर्क, जिला औषधि निरीक्षक, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान महिला कल्याण मण्डल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, पॉपुलेशन सर्विसेस इंटरनेशनल एवं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के मस्तिष्क व मानसिक रोग विभाग के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है।

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