अजमेर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए परिवादी को व्यक्गित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, परिवादी आयोग को साधारण डाक, फैक्स अथवा ई-मेल द्वारा भी परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।
आयोग के सचिव श्री जंगा श्रीनिवास राव के अनुसार प्राय: आयोग में परिवाद या शिकायत करने के लिए कई परिवादी छोटी-छोटी शिकायतें लेकर राजस्थान के दूर-दराज के क्षेत्रों से आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जाते है। इससे परिवादियों के धन एवं समय का अनावश्यक अपव्यय एवं दुरूपयोग होता है। आयोग में परिवाद प्रस्तुत करने बाद जब तक आयोग द्वारा परिवादी को बुलाने के लिए लिखित पत्र नहीं भिजवाया जाए तब तक परिवादी को मुख्यालय पर व्यक्गित रूप से उपस्थित होना आवश्यक नही है।