मुशर्रफ की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। मुशर्रफ ने 2007 में लागू किए गए आपातकाल के खिलाफ न्यायालय द्वारा 31 जुलाई, 2009 को दिए गए आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जियो न्यूज के मुताबिक, शीर्ष अदालत की 14 सदस्यीय पीठ पूर्व सैनिक तानाशाह की अर्जी पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत की 14 सदस्यीय पीठ ने 3 नवंबर, 2007 के आपातकाल लागू करने संबंधी मुशर्रफ के आदेश को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। मुशर्रफ के वकील इब्राहिम सत्ती ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन का अधिकार हासिल था और 100 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव किए गए थे।
उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने वर्ष 2000 में अस्थायी संवैधानिक आदेश (पीसीओ) के मद्देनजर न्यायाधीशों के लिए एक नया शपथ जारी किया था। पूर्व प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी पीसीओ के तहत शपथ ली थी।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ 9 मार्च, 2007 को एक मामला दायर किया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई, 2007 को उन्हें बहाल करने का आदेश दे दिया था। प्रधान न्यायाधीश के पुनस्र्थापित होने के बाद मामला दायर करने वाले प्राधिकरण ने पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी।

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