इस्लामाबाद, 7 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने बुधवार को आतंक रोधी एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दे दिया। संसद के दोनों सदनों ने आतंकवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सैन्य अदालतों की स्थापना सहित कठोर आतंकवाद रोधी उपायों पर एकमत से मंजूरी दी थी।
नया कानून आतंकवादी समूहों या संगठनों, धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर हथियार उठाने वालों तथा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों पर लागू होगा।
जियो न्यूज की रपट के मुताबिक, संविधान में 21वें संशोधन से सैन्य अदालतों को कानूनी मान्यता मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि सीनेट ने मंगलवार को संविधान संशोधन तथा पाकिस्तान सेना (संशोधन) विधेयक 2015 को मंजूरी दी थी।
नेशनल एसेंबली ने दोनों विधेयकों को मंगवार को पारित किया था। कानून के पक्ष में कुल 247 मत पड़े थे।