काइरो। पिछले साल पूरे मुस्लिम जगत में हिंसा भड़काने वाली ईशनिंदात्मक फिल्म के चलते मिस्र की अदालत ने यू-ट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिस्र की एक अदालत ने वीडियो शेयरिंग साइट पर वह फिल्म मौजूद होने के चलते एक महीने का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
अदालत ने सरकार से कहा है कि वह यू-ट्यूब को देश में प्रतिबंधित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए ताकि यह साइट पूरे देश में कहीं भी देखी न जाके। एक नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस फिल्म को इस्लाम के खिलाफ बताया। इस फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद पूरे मुस्लिम जगत में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे।
अमेरिकी इंटरनेट दिग्गज गूगल की कंपनी यू-ट्यूब ने मिस्र, लीबिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब समेत कई देशों में इस फिल्म को ब्लॉक कर दिया था।