लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को आम चुनाव में भाग लेने की अस्थायी अनुमति दे दी है। इससे पहले चुनाव ट्रिब्यूनल ने उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया था।
जस्टिस एजाजुल एहसान के नेतृत्व वाली लाहौर हाई कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने बृहस्पतिवार को चुनाव ट्रिब्यूनल व रिटर्निग अफसर के फैसले को चुनौती देने वाली अशरफ की याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही, निर्देश दिया कि वह 11 मई को होने वाले चुनाव के लिए अशरफ का नाम वैध उम्मीदवारों की सूची में दर्ज करे।
पीठ ने यह भी कहा कि अशरफ की याचिका पर अंतिम फैसला लिए जाने तक उसके निर्देश लागू रहेंगे। अशरफ अपने गृह नगर गुज्जर खान से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गुज्जर खान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।