रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में बो को उम्रकैद

bo xolaiबीजिंग। चीन के प्रमुख कम्यूनिस्ट नेता बो शिलाई को अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोपों में आजीवन कारावास, धोखाधड़ी के मामले में 15 साल और शक्ति के दुरूपयोग के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। बो पर फैसला सुनाए जाने के समय अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। पूर्वी चीन के शांदोंग प्रांत में जिनान इंटरमीडिएट कोर्ट ने पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य और चोंगकिंग शहर के कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख को सभी तीन आरोपों में दोषी ठहराया।

रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और शक्ति के दुरूपयोग के आरोप लगने के बाद 64-वर्षीय बो को पिछले साल चोंगकिंग शहर के प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया गया था और सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया था। अदालत ने पिछले महीने बो के खिलाफ पांच दिन तक अभूतपूर्व ढंग से ओपन हियरिंग की थी। आधिकारिक मीडिया ने बताया कि अदालत ने बो को सभी राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया और उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए है। उन पर दो करोड़ युआन की रिश्वत लेने और फ्रांस में आलीशान विला रखने का आरोप था। हालांकि बो ने इन सभी आरोपों से इंकार किया था।

बो इस फैसले के खिलाफ शांदोंग प्रांत की उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे। सन 1981 में गैंग ऑफ फोर जिसमें माओ जेडोंग की विधवा शामिल थीं, मुकदमे के बाद यह मामला कम्युनिस्ट चीन का सबसे अधिक संवेदनशील राजनीतिक मुकदमा माना गया।

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