छतरपुर। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने शासकीय राशि का गवन करने वाले आरोपी सरपंच, सचिव को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को कठोर कारावास के साथ एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 22 अक्टूबर 2009 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ामलहरा ने पुलिस थाना बड़ामलहरा में इस आशय की लिखित शिकायत की कि ग्राम पंचायत मेलवार के सरपंच कमलेश वंशकार और सचिव प्रशांत बिरथरे ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बैंक से मिली राशि का उपयोग सही मूल्यांकन राशि से अधिक खर्च होना पाया है, जो गवन के अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, साथ ही ग्राम पंचायत मैलवार को विकास के लिए 4236058 की राशि प्रदान की गयी थी, किंतु किए गए कार्य का मूल्यांकन 1246224 रूपए का ही पाया गया। इस प्रकार दोनों आरोपी सरपंच,सचिव ने शासन की 2940454 राशि का गवन किया है। जांच उपरांत मामला दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी एस.आई. रावेंद्र
द्विवेदी ने आरोपी सरपंच, सचिव को गिरफ्तार करके विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने मामले के विचारण उपरांत अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी सरपंच,सचिव को गवन के अपराध का दोषी करार दिया। आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोपी सरपंच कमलेश वंशकार को 2 साल 7 माह की कैद एवं 50 हजार के जुर्माना और सचिव प्रशांत बिरथरे को 7 माह की कैद के साथ 50 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुना डाली। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रामराजा मिश्रा द्वारा की गयी।
Lakhan Rajpoot
Advocate, Chhatarpur (M.P.)
Mob.- 9009092782