पन्ना- मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना श्री के.के. त्रिपाठी ने जिला सहकारी बैंक शाखा अमानगंज से रामचरण के रूप में उपस्थित होकर 5500/-रूपये निकालने का प्रयास के आरोपी कुंजा उर्फ कुन्जबिहारी तनय बुद्धा प्रजापति उम्र-50 वर्ष निवासी खजरूट आरक्षी केन्द्र सुनवानी जिला पन्ना को धारा- 420 सहपठित धारा 511, 467 एवं 468 भा0द0वि0 के लिये दोषसिद्ध मानते हुये क्रमशः तीन वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष एवं क्रमशः 1000/-1000/- एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम में दो-दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन के अनुसार लोक अभियोजक श्री किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 31.05.2011 को जिला सहकारी बैंक शाखा अमानगंज में आरोपी कुंजा उर्फ कुन्जबिहारी द्वारा रामचरण तनय नन्नैया के खाता क्रमांक-261/64 से 5500/-रूपये निकालने हेतु स्वयं रामचरण बनकर उसके नाम का बाउचर अंगूठा लगाकर प्रस्तुत किया गया, जिसकी रिपोर्ट तत्कालीन शाखा प्रबंधक आबिद अली द्वारा थाना अमानगंज में की गई। जिस पर थाना अमानगंज में अपराध की कायमी अपराध क्रमांक-153/11 में की गई तथा अंगुष्ठ चिन्ह की जांच संचालक राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल से कराई गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त चालान मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष वीरेन्द्र शर्मा (लिपिक), आंेकार तिवारी, मनोज कुमार गुप्ता, आविद अली (शाखा प्रबंधक), हिमांशुधर द्विवेदी, महेन्द्र सिंह कर्चुली (विवेचक), पवन वर्मा (अंगुष्ठ चिन्ह विशेषज्ञ) के कथन अभियोजन की ओर से कराये गये। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को युक्ति युक्त संदेह से परे मानते हुये आरोपी कुंजा उर्फ कुन्जबिहारी तनय बुद्धा प्रजापति उम्र-50 वर्ष निवासी खजरूट आरक्षी केन्द्र सुनवानी जिला पन्ना को धारा- 420 सहपठित धारा 511, 467 एवं 468 भा0द0वि0 के लिये दोषसिद्ध मानते हुये क्रमशः तीन वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष एवं क्रमशः 1000/-1000/- एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम में दो-दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने पैरवी की।
लोक अभियोजक
जिला पन्ना (म0प्र0)