ससुर की हत्या में दामाद को आजीवन कारावास की सजा

damoh courtदमोह / सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने बुधवार को करीब 8 माह पूर्व पथरिया में मोबाइल पर राई गाने को बंद करने को दामांद द्वारा ससुर की हत्या करने कें आरोप में दोषी पाते हुए दामांद को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपयें के जुर्माने से दंडित कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है । अभियोजन के मुताबिक 30 दिसम्बर 13 की शाम 4 बजे पथरिया के वार्ड क्रमांक 14 निवासी बहादुर पुत्र रघवर अठ्या उम्र 55 वर्ष अपने घर में चबूतरे पर बैठकर पेंट की सिलाई कर रहा था और उसकी बेटी रेखाबाई व केमता घरेलू कार्य कर रहीं थी। इसी बीच बहादुर का दामाद मनोहर पुत्र गोकल अठ्या उम्र 30 वर्ष मैहर गांव थाना बादंरी जिला सागर जो कि अपनी ससुराल में रहता था ने अपने मोबाईल पर गंदे राई गाने तेज आवाज में सुन रहा था कि ससुर बहादुर  को गाना सुनना पंसद नहीं आया तब उसने मनोहर से मोबाईल के गाने बंद करने को कहा तब उसके द्वारा अपने ससुर के साथ गाली गलौज की गई। कुछ देर पश्चात मनोहर ने अपने ससुराल में हीं रखीं हुई कुल्हाडी से अपने ससुर बहादुर पर प्रहार कर दिया। इस घटना को देखकर रेखा व  केमता ने चिल्लाकर पडोसियों को बुलाया और गंभीर रूप से घायल बहादुर को संजय जैन के ऑटो से उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया इस मामलें में घटना की सूचना साली रेखा ने पथरिया थाना में दी तब पुलिस ने मर्ग दर्ज कर बाद में आरोपी मनोहर के विरूद्ध धारा 302 भादवि का मामला दर्ज किया। ज्ञात हो कि इस मामले में मात्र सात माह न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया । घटना 30 दिसम्बर 13 को हुई थी ओर 10 मार्च 14 को मनोहर पर आरोप लगाए गए थे। जिसे उसके द्वारा इंकार किया गया था तब मामले की सुनवाई आरंभ हुई, और घटना के 7 माह को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के जुर्मानें से दंडित कर जेल भेंज दिया है।
 दुराचारी को 7 वर्ष की सजा 
दमोह/ संजीव पाण्डेय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों ने बुधवार को बटियागढ थानातंर्गत डेढ वर्ष पूर्व एक नाबालिग के उपहरण व दुराचार के मामले में दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्मानें से दंडित कर सजा भुगताने के लिए जेल भेज दिया गया। अभियोजन के मुताबिक बटियागढ थानांतर्गत एक गांव में 28 फरवरी 13 की दोपहर में करीब डेढ को शादी का प्रलोभन देकर उसे अशोक पुत्र जोधन अठ्या उम्र 32 वर्ष धमकी देकर साथ मेंं पथरिया ले गया था और बाद में दिल्ली सहित अनेक स्थानों पर उसे साथ में रखें रखा,उसकें साथ दुराचार करता रहा। घटना की रिपोर्ट बटियागढ थाना दर्ज कराई गई थी जिस पर पुलिस ने अशोक के विरूद्व धारा 363,366 भादवि व बाल लैगिंक संरक्षण एक्ट का मामला दर्ज कर अनुसंधान पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व साक्षियों क े कथनों के आधार पर अशोक को दोष सिद्ध पाते हुए उसे धारा 363 में 1 वर्ष 1 हजार का जुर्माना,366 में3 वर्ष 1 हजार रूपये का जुर्माना व धारा 4 बाल लैगिंक संरक्षण में 7 वर्ष के साश्रम कारावास व 1 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया हैं।
Dr.Laxmi Narayan Vaishnava

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