किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की कैद

chatarpur-logoछतरपुर। सत्र न्यायाधीश आदर्श कुमार जैन की अदालत ने 12वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कठोर कैद के साथ 1 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि थाना गौरिहार क्षेत्रांतर्गत ग्राम खड्डी निवासी 12वर्षीय किशोरी 27 मार्च 2013 को दिन के 12 बजे जब अपने घर पर अकेली थी तभी गांव का रामप्रकाश पुत्र रामखिलावन प्रजापति घर में जबरन घुस आया और उसके साथ दुष्कृत्य करने की आशय से अश£ील हरकतें करने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर रामप्रकाश मौके से भाग निकला। थाना गौरिहार द्वारा आरोपी रामप्रकाश के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करके एएसआई कमलेश सोनकर ने विवेचना के बाद मामला अदालत को सौंप दिया। सत्र न्यायाधीश आदर्श कुमार जैन की अदालत ने आरोपी रामप्रकाश को उक्त बारदात को दोषी करार दिया। न्यायाधीश श्री जैन की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 451 में दो वर्ष की कठोर कैद के साथ 500 रूपए के जुर्माना एवं लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत तीन साल की कठोर कैद के साथ 500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
Santosh Gangele

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