प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से सरकार को राहत मिली है। चिदम्बरम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनहित को प्राथमिकता बताया। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि केवल नीलामी ही सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का जरिया नहीं है।
न्यायालय के इस फैसले के मद्दनेजर वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद एवं मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सरकार के रुख को समर्थन मिला है और इस आदेश से सरकार राहत महसूस कर रही है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जनहित को प्राथमिकता बताया है और सरकार भी यही कर रही है। चिदम्बरम के मुताबिक नीति तय करने में सरकार जनहित को सर्वोपरि रखती है। चिदम्बरम ने कहा कि कई मामलों में नीलामी के खिलाफ भी अदालत ने निर्देश दिए हैं। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में खुर्शीद एवं सिब्बल ने भी अपना पक्ष रखा।