जानिए, आम आदमी पार्टी की क्या है खासियत?

नई दिल्ली। अन्ना से अलग होकर भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की मुहिम चला रहे अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नाम के ऐलान के साथ कई सारी बातों का ऐलान किया है। अपनी आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अब सभी की निगाहें उनपर लगी हैं। स्वराज और पूर्ण आजादी का नारा देने वाले केजरीवाल ने शनिवार को अपनी पार्टी की कई खासियत गिनवाई।

1- 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ सकेगा। इसके लिए उसको दस रुपये की फीस चुकाकर तीन वर्षो के लिए पार्टी की सदस्यता मिल जाएगी। चार माह तक पार्टी में रहकर काम करने वाले सदस्य को सक्रिय सदस्य कहा जाएगा और उसे पार्टी में वोट करने का अधिकार होगा।

2- उन्होंने अपनी पार्टी का लक्ष्य देश में स्वराज की स्थापना करना रखा है। उन्होने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संविधान का मजाक बना रही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी का मकसद देश को भारत संविधान के अनुरूप चलाना होगा।

3- इस पार्टी में परिवारवाद नहीं होगा। पार्टी के संविधान के मुताबिक किसी भी परिवार के दो सदस्य एक साथ पार्टी की कार्यकारिणी में नहीं हो सकते। इसी तरह किसी भी परिवार के दो सदस्यों को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं दिया जाएगा।

4- पार्टी में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष स्थान है। हर कार्यकारिणी में महिलाओं और छात्रों के लिए स्थान सुरक्षित होंगे। महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। पार्टी की हर प्राथमिक इकाई गाव, वॉर्ड व कॉलेज और ब्लॉक स्तर पर दो संयोजक होंगे। इनमें से कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है।

5- सक्रिय सदस्य का चयन कैसे होगा? स्वराज की अवधरणा के मुताबिक किसी भी गाव या मोहल्ले के सभी सक्रिय सदस्य नए सक्रिय सदस्य का चयन करेंगे। हर कार्यकारिणी और परिषद में पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

6- पार्टी में राइट टु रिकॉल लागू किया गया है। किसी भी परिषद के सदस्य उस कार्यकारिणी के सदस्यों को वापस बुला सकते हैं। उसी तरह किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य संयोजक, सचिव या कोषाध्यक्ष को हटा सकते हैं।

7- पार्टी के दानदाताओं की सूची और खचरें का ब्योरा समय-समय पर जनता के बीच रखा जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पार्टी के लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड जज एवं समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे। कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी सदस्य के खिलाफ सबूत पेशकर लोकपाल अथवा लोकायुक्त को शिकायत कर पाएगा। लोकपाल अथवा लोकायुक्त ही आरोपी व्यक्ति पर कोई निर्णय ले सकेंगे।

8- सभी कॉलेज को गाव और म्युनिसिपल वॉर्ड की तरह प्राथमिक इकाई माना गया है। यहा से चुनकर आए छात्र सीधे राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनकर पार्टी के निर्णय लेने में सीधे शामिल हो सकेंगे।

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