नई दिल्ली, 27 जून, 2024: इंडियन फार्मर्स फ़र्टिलाइजर को-आपरेटिव (इफको) और जापान के टोकियो मरीन ग्रुप के संयुक्त उपक्रम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपीज) के लिए एक नई बीमा पॉलिसी लांच की है, जिससेव्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है। यह पॉलिसी उन कानूनी बचाव के खर्चो, मुकदमेबाजी के व्यय और मुआवजों को कवर करती है, जिनका कंपनी के निदेशकों या केएमपीज को निदेशकीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) भूमिका अदा करते हुए उनके खिलाफ लगेआरोपों के कारण सामना करना पड़ सकता है।
यह प्रोडक्ट कॉर्पोरेट पॉलिसी में कवर न होने वाले बिजनेस मालिकों और कंपनियों के केएमपी द्वारा महसूस की जाने वाली रिक्तता कोभरती है और उन्हें एक उपयुक्त समाधान उपलब्ध कराती है।
डायरेक्टर्स एंड की पर्सनल इंश्योरेंस जोखिम प्रबंधन का एक अत्यंत आवश्यक साधन (रिस्क मैनेजमेंट टूल) उपलब्ध कराती है, जो कंपनी केनिदेशकों और केएमपीज की व्यक्तिगत धन-संपदा (वेल्थ) और परिसंपत्तियों (एसेट्स) की रक्षा करते हुए सुनिश्चित करता है कि वे बिजनेस कोसुरक्षा और मानसिक शांति के साथ चला सकें।
पॉलिसी को लांच करते हुए प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) एवं सीईओ श्री एच. ओ. सूरी ने कहा, “निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीयकार्मिकों (केएमपी) के लिए कवरेज न केवल बिजनेस को निर्बाध ऑपरेशन , बल्कि ऐसे रणनीतिक निर्णयों के लिए भी आवश्यक है, जोलगातार बदलते वातावरण में कंपनी की ग्रोथ सुनिश्चित कर सकें। यह पॉलिसी उनकी सबसे अहम जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करतीहै, और उन्हें बिना किसी अनावश्यक चिंताओं के कंपनी के विजन को साकार करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है।”
पॉलिसी 5 और 10 करोड़ की पूर्व-निर्धारित कवरेज सीमा के साथ आती है, और 5 निदेशक पदों (बाहरी निदेशक पदों एवं सहायक कंपनियोंसहित) तक को कवर करती है। इसमें मुख्य कंपनी (पैरेंट) में तीन और बाहरी इकाईयों (एंटिटी) या सहायक कंपनियों में दो निदेशक पद शामिलहैं। पॉलिसी कानूनी बचाव के खर्चों (डिफेन्स कॉस्ट), कानूनी प्रतिनिधित्व संबंधी व्यय और क्षतियों को कवर करती है।
इसके साथ ही पॉलिसी आपातकालीन लागत एवं खर्चो और चश्मदीद गवाहों से जुड़ी लागत को भी अधिकतम पांच लाख रुपये तक कवर करतीहै। इसमें अतिरिक्त रिपोर्टिंग पीरियड, सेवानिवृत्त निदेशकों और उनके जीवनसाथी और कवर किए गए निदेशक या केएमपी के उत्तराधिकारी याकानूनी प्रतिनिधि को कवरेज जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।