नई दिल्ली। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा पाए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चौटाला पर अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चौटाला की मेडिकल ग्राउंड पर मांगी गई अंतरिम बेल अपील खारिज कर दी है और सीबीआई को नोटिस भी दिया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों रोहिणी कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला समेत 55 लोगों को दोषी पाया था। इसके बाद अदालत ने ओमप्रकाश और अजय चौटाला समेत कुल 9 आरोपियों को 10-10 साल की सजा, एक आरोपी को 5 साल और बाकी सभी आरोपियों को 4 – 4 साल की सजा सुनाई थी। चौटाला के अलावा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में आईएएस संजीव कुमार और विद्या धर भी शामिल हैं।
सीबीआई ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला केस में 62 लोगों को आरोपी बनाया था लेकिन ट्रायल के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक कोर्ट ने बरी कर दिया था।