केंद्र के सामान्य और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। अब जरूरी नहीं कि पेंशनर बैंक की उसी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, जहां उनका पेंशन खाता है। नई व्यवस्था में पेंशनर संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे।
इसके अलावा पेंशनरों के लिए एक से दूसरे बैंक में पेंशन खाता शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया भी काफी सरल कर दी गई है। इस बाबत केंद्रीय पेंशन लेखा विभाग (सीपीएओ) की तरफ से सभी बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अब तक बैंक की सिर्फ उसी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार किए जाते थे, जहां पेंशनर का खाता खुला हुआ है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
बैंकों के तकनीकी विकास के मद्देनजर सीपीएओ की चीफ कंट्रोलर (पेंशन) वंदना शर्मा ने आदेश जारी किए हैं कि पेंशनर संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट ही नहीं, अन्य प्रकार के प्रमाणपत्रों को भी जमा करने में पेंशनरों को यह सुविधा दी जाएगी