कोलगेट: सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हलफनामा पेश करने का आदेश

coal-block-allotment-case- 2013-3-12नई दिल्ली। कोयला आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को आदेश दिया है कि वह अपनी इन्वेस्टिगेशन सरकार के साथ साझा न करे। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सरकार को तीन हफ्ते के भीतर अतिरिक्त हलफनामा (एडिशनल एफिडेविट) सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस एफिडेविट में यह स्पष्ट करना होगा कि कुछ कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित करने में कौन सी विशेष नीति अपनाई गई और बाकी कंपनियों को छोड़ दिया गया।

सीबीआइ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोल आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई है। सीबीआइ ने कोयला घोटाला की जांच रिपोर्ट में कहा कि कंपनियों को कोयला खानों का आवंटन किए जाने के संदर्भ में किसी उचित कारण का जिक्र नहीं किया गया।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वित्त वर्ष 2006-09 के दौरान हुए कोयला खानों के आवंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की कोई जांच नहीं की गई थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को निर्देश देते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट की डिटेल वह सरकार को न दें।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि कोयला क्षेत्र का आवंटन मनमाने तरीके से न कर प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाता तो सरकार को 1.85 लाख करोड़ रुपये का नुकसान नहीं होता।

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