नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के हत्यारोपी दो मरींस के भारत वापस आने के बाद मंगलवार को इटली के राजदूत पर भारत छोड़ने को लेकर लगाई गई रोक हटा ली। करीब एक पखवाड़े पहले ये मरींस भारत लौटे थे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस संबंध में स्पेशल कोर्ट बनाने के बाबत जवाब सौंपने के लिए 16 अप्रैल तक का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। इस बीच इटली ने इस मामले की जांच एनआईए को दिए जाने का विरोध किया है, लेकिन सरकार ने इस विरोध को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि इटली के मरींस को वापस भारत न भेजने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए वहां के राजदूत डेनियल मेनसिनी के भारत छोड़कर जाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के कड़े रुख के बाद ही इटली की सरकार को झुकना पड़ा और हत्यारोपी दोनों मरींस को भारत भेजना पड़ा था।
इस मामले के बाद भारत और इटली के संबंधों में भी जबरदस्त तनाव देखा गया था। मरींस को भारत भेजने के बाद इटली की सरकार ने कहा था कि यदि वह यह कदम नहीं उठाते तो विश्व स्तर पर अलग थलग पड़ जाते, लिहाजा उन्हें यह फैसला लेना पड़ा।
दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया था जिसमें कहा गया था कि मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो नौसैनिक मरींस के शामिल होने के मामले में अभियोग चलाने का काम केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।