नई दिल्ली। वसंत विहार गैंगरेप मामले में साकेत कोर्ट द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद गुरुवार को एक बार फिर से आरोपी मुकेश के अधिवक्ता एमएल शर्मा अदालत के समक्ष हाजिर नहीं हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज योगेश खन्ना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व की चेतावनी अनुरूप मुकेश की पैरवी के लिए एक एमीकस क्यूरी (सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष का वकील) नियुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह वकील शर्मा की गैर मौजूदगी में गवाहों से बचाव पक्ष की जिरह करेगा।
अदालत ने कहा कि मामले में देरी कराने के लिए अदालत से बार-बार गैर हाजिर रहने का बचाव पक्ष का रवैया जारी है। अदालत पूर्व में तीन बार चेतावनी दे चुकी है। इसके बावजूद बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएल शर्मा अदालत में पेश नहीं हो रहे। इससे मामले में देरी हो रही है। लिहाजा, अदालत मामले में शर्मा की गैर मौजूदगी के दौरान मुकेश का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता राजीव जैन को मामले में एमीकस क्यूरी नियुक्त करती है। इससे मामले की सुनवाई बिना किसी विलंब के चलती रहेगी।
हाईकोर्ट ने भी जताई नाराजगी
वसंत विहार गैंगरेप मामले में आरोपी मुकेश द्वारा दायर एक याचिका पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एमएल शर्मा के बार-बार उपस्थित न होने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अधिवक्ता शर्मा बुधवार को उक्त मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी गैरहाजिर रहे। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने शर्मा को उनके द्वारा दायर याचिका पर जिरह करने से रोक दिया है और उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट मामले के संबंध में 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गैंगरेप मामले में हो रही प्रतिदिन की सुनवाई पर रोक लगाने, एफआइआर रद करने और मुकेश की जेल में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी।