जमानत होने के बावजूद 19 साल से सलाखों में कैद

jailइलाहाबाद। अलीगढ़ की विजय कुमारी ने शुक्रवार को न सिर्फ अदालत को भीतर तक हिला दिया बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर एक सवाल भी खड़ा कर दिया है। हत्या के एक मामले में आरोपी इस महिला की जमानत अब से उन्नीस साल पहले ही मंजूर हो गई थी लेकिन प्रतिभूति (बांड) न जमा कर पाने की वजह से जेल के बाहर न निकल सकी।

अदालत ने इस गंभीरता से लेते हुए विजय कुमारी को तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विजय कुमारी की अपील को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए इस तरह के सभी मामलों की रिपोर्ट मांगी है। विजय कुमारी का प्रकरण सुन सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विनोद प्रसाद व अंजनी प्रसाद मिश्र भी द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंताजनक मामला है। इतने दिनों तक बेवजह उसके जेल में रहने के कारण उन्होंने जेल अधिकारी, जिला जज और डीएम के प्रति नाराजगी जाहिर की कि वे आखिर क्या करते रहे।

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