हिसार। चर्चित डाबरा गैंगरेप मामले में हिसार की एक अदालत ने चार रेपिस्टों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। डाबरा गैंगरेप की घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी।
हिसार की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली ने आज चारों रेपिस्टों को यह सजा सुनाई। गौरतलब है कि डाबरा गांव के ही पवन, विकास, बलजीत और राजकुमार ने 16 साल की दलित लड़की के साथ रेप किया था। कोर्ट ने चारों आरोपियों को शुक्रवार को ही दोषी ठहराया था लेकिन उन्हें सजा आज सुनाई गई।
कोर्ट ने चारों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इनमें से एक लाख रुपये पीड़ित लड़की को आर्थिक सहायता के रूप में देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने इसी गांव के अनिल, मोहिंदर और कुलदीप और मंगाली गांव के सुनील को रेप के आरोपों से बरी कर दिया। इसके साथ ही थुआ गांव के सुरेश और सुल्तानपुर गांव के राजेश को भी अदालत ने बरी कर दिया। इन दोनों पर आरोपियों को छिपने में मदद करने का आरोप था।
पीड़ित दलित लड़की के पिता ने बेटी के साथ हुए दुष्कर्म से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी।