नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चालू करने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ये प्लांट लोगों के विकास के लिए काफी कामगार साबित होगा।
गौरतलब है कि परमाणु संयंत्र का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में प्लांट के निर्माण को रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी। कार्यकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया था कि परियोजना के दौरान किसी भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है और यह परियोजना पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान प्लांट को चालू करने की अनुमति दे दी।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की बेंच ने तीन माह की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि इस विरोध के बावजूद संयंत्र के पक्ष में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है।
गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के पहले ही दिन 13 सितंबर को संयंत्र में ईधन भरने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था लेकिन परियोजना से जुड़े जोखिम के सवालों पर विचार के लिए तैयार हो गया था। न्यायालय ने कहा था कि संयंत्र के आसपास रहने वालों की सुरक्षा सर्वोपरि है।