नई दिल्ली। आरुषि हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता डॉ. राजेश तलवार और नुपूर तलवार की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। तलवार दंपती ने अर्जी दायर कर मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की थी। इस बीच, तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए गाजियाबाद की निचली अदालत में आज बयान दर्ज कराने से छूट की मांग की है।
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तलवार दंपती ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। उनकी मांग को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। तलवार दंपती जिन लोगों की गवाही कराना चाहती हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अरुण कुमार भी शामिल हैं। सीबीआइ ने जिस वक्त मामले की जांच की थी अरुण कुमार उसके संयुक्त निदेशक थे।
इससे पहले विशेष अदालत में सीबीआइ के अधिकारी ने बताया था कि आरुषि और घर के नौकर हेमराज की हत्या तलवार दंपती ने ही की थी। वारदात के वक्त घर में कोई बाहर का व्यक्ति मौजूद नहीं था।
मालूम हो कि आरुषि 16 मई 2008 को अपने घर के बेडरूम में मृत पाई गई थी। अगले दिन तलवार दंपती के जलवायु विहार स्थित आवास की छत पर नौकर हेमराज का खून से सना हुआ शव बरामद हुआ था।