नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले के चारों दरिंदों को साकेत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को उनके ऊपर लगी सभी धाराओं में दोषी ठहराया है। अब इनकी सजा पर बुधवार को 11 बजे बहस होगी जिसके बाद उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए सभी दोषियों को फांसी की सजा देगी।
फैसले के बाद आरोपियों के वकील एपी सिंह ने फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसको राजनीति के दबाव में लिया गया फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि धन-बल की कमी की वजह से ही उनके मुवक्किल को दोषी ठहराया गया है। इससे पूर्व सभी आरोपियों को कड़े सुरक्षा पहरे में कोर्ट में लाया गया। दोषी ठहराए जाने के दौरान अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था।
गौरतलब है कि बीते 31 अगस्त को नाबालिग आरोपी को हत्या के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई थी। इससे माना जा रहा है कि हत्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चारों दरिंदों को अधिकतम सजा सुना सकती है। अधिकतम सजा में सजा-ए-मौत का प्रावधान है।
मामले की तफ्तीश व आरोप पत्र तैयार करने वाले इंस्पेक्टरों को पूरा भरोसा है कि कोर्ट इस केस को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ (दुर्लभतम) मानेगी। जांच अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ 15 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोप पत्र के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के आरोप में नाबालिग को अधिकतम सजा सुनाई है। इस आरोप पत्र व साक्ष्यों के आधार पर फास्ट टैक कोर्ट भी दरिंदों को हत्या में अधिकतम सजा ही सुना सकती है।