आसाराम के खिलाफ 1300 पन्नों की चार्जशीट

aasaram bapuजयपुर। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे कथावाचक आसाराम के खिलाफ जोधपुर पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। बुधवार को पुलिस ने आसाराम सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। करीब 1300 पन्नों की चार्जशीट में आसाराम के खिलाफ ऐसी-ऐसी धाराएं लगाई हैं, जिनके साबित होने पर उन्हें उम्रकैद की सजा हो सकती है। अदालत ने आसाराम की न्यायिक हिरासत भी 16 नवंबर तक बढ़ा दी।

पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि आसाराम, सेवादार शिवा, गुरुकुल के निदेशक शरतचंद्र, हॉस्टल वार्डन शिल्पी और रसोइये प्रकाश के खिलाफ कई संगीन आरोप हैं। ये सभी सेंट्रल जेल में हैं। इन्हें बुधवार को जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत में पेश किया गया।

चार्जशीट में धारा 354 ए (छेड़छाड़ का आरोप), 376 (दुष्कर्म), 342 (बंधक बनाकर रखना), 370 (बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाना) के अलावा पास्को कानून की कई धाराएं लगाई गई हैं। कुल 58 गवाहों के बयान जोड़े गए हैं। चार्जशीट पर बहस 16 नवंबर को होगी।

अदालत से बाहर निकलने पर पत्रकारों से आसाराम ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपी पूरी तरह से गलत हैं। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को मूलरूप से शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी 16 वर्षीय एक छात्रा ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

इसके अलावा गुजरात की दो बहनों ने भी आसाराम और उनके पुत्र नारायण साई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस नारायण की तलाश में देश के कई शहरों में छापा मार चुकी है पर अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया।

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