प्रार्थी की पीडा को ध्यान रखते हुए उचित आदेश पारित करने के निर्देश

Rajasthan High Court Jaipur Bench thumbजयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने रेवडमल नायब तहसीलदार की याचिका पर आदेश दिया कि प्रार्थी की गंभीर बीमारी को देखते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत अ यावेदन पर विचार कर उचित आदेश चार सप्ताह में पारित करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालसोट में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था उसका चार माह में ही मासलपुर जिला करौली में स्थानान्तरण कर दिया गया। जबकि प्रार्थी कैंसर रोग से पीडित व्यक्ति है उसका इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा हैँ। प्रार्थी के वकील डी पी शर्मा का तर्क था कि प्रार्थी की गंभीर बीमारी को देखते हुए उसे जयपुर या उसके आसपास पदस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह अपना इलाज समुचित रूप से करवा सके । मामले की सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मोह मद रफीक ने  रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को आदेश दिया कि वह प्रार्थी की गंभीर बीमारी को देखते हुए चार सप्ताह में समुचित आदेश पारित करे।

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