भुगतान प्रावधायी निधि विभाग द्वारा देय ब्याज की दर से करने के आदेश

jaipur newsजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर द्वारा अप्रार्थी संस्था को निर्देश देते हुये आदेश पारित किया कि वह प्रार्थीया को उपदान की राशि का भुगतान, छठे वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ, राज्य सरकार द्वारा बढ़ाये गये महंगाई भत्ते की राशि का नकद परिलाभ एवं एम.एड. की डिग्री पर एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुये नकद राशि का लाभ बकाया होने की दिनांक से वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से ब्याज सहित राशि का भुगतान करें। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया श्रीमती कैलाश शर्मा की नियुक्ति अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, श्री काशीबाई छगनलाल झवेरी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सी-स्कीम, जयपुर में दिनांक ०६-०८-१९७३ को तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर हुई तथा प्रार्थीया की सेवानिवृत्ति दिनांक ३०.०६.२००९ को हुई। इसी दौरान प्रार्थीया ने एम.एड. की डिग्री भी प्राप्त कर ली परन्तु सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अप्रार्थी संस्था द्वारा प्रार्थीया को उपदान की राशि, कई बार बढ़े हुये महंगाई भत्ते की राशि का लाभ एवं छठे वेतनमान आयोग के अनुसार वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सेवारत रहते एम.एड. की डिग्री प्राप्त कर लेने के कारण अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ भी प्रार्थीया को नहीं दिया गया। तत्पश्चात प्रार्थीया ने वकील डी.पी. शर्मा के द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत कर उक्त समस्त परिलाभ राजकीय नियमानुसार दिलवाने हेतु निवेदन किया। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने आदेश दिया कि अप्रार्थी संस्था प्रार्थीया को उपदान की राशि का भुगतान, छठे वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ, राज्य सरकार द्वारा बढ़ाये गये महंगाई भत्ते की राशि का नकद परिलाभ एवं एम.एड. की डिग्री पर एक अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुये समस्त बकाया राशि का भुगतान बकाया होने की दिनांक से वर्तमान में प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों को देय ब्याज की दर से ब्याज सहित करें।

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